बिहार सरकार ने वस्तुओं पर घटाई गई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर का लाभ ग्राहकों को पहुंचाने की अपील करते हुये आज कहा कि यदि कारोबारी उचित दर पर वस्तुओं की बिक्री नहीं करते हैं तो लोग इसकी शिकायत मुनाफाखोरी रोधी समिति के पास कर सकते हैं।
वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के 28 प्रतिशत स्लैब के दायरे से 178 वस्तुओं को निकाला गया और इन पर कर की दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही कुछ वस्तुओं को 18 प्रतिशत की कर सूची से हटाकर 12 प्रतिशत में और पांच प्रतिशत के कर दायरे में आने वाली वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कारोबारियों से अपील है कि वह सस्ती हुई चीजों को उचित दर पर ग्राहकों को बेचे।
श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा कि कारोबारियों के उचित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री नहीं करने पर लोग इसकी शिकायत मुनाफाखोरी रोधी समिति के पास कर सकते हैं। बिहार में यह समिति वाणिज्य कर विभाग के अधीन है। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी की शिकायत मिलने पर समिति अपने विभागीय तंत्र की मदद से छानबीन कर व्यापारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। प्रधान सचिव ने कहा कि वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने के बावजूद इसका लाभ ग्राहकों को मिल रहा है या नहीं तथा राज्य के कितने कारोबारी अभी भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं इसका पता लगाने के लिए समिति ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।