वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुये नुकसान देह और विलासिता की मात्र 50 वस्तुओं को ही अब उच्चतम जीएसटी दर 28 फीसदी के दायरे में रखने का निर्णय लिया है, जबकि अब तक 227 वस्तुयें इस दायरे में थी।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील मोदी ने जीएसटी परिषद की गोवहाटी चल रही 23वीं बैठक के बीच संवाददाताओं से कहा कि परिषद ने 28 फीसदी जीएसटी के स्लैब में शामिल वस्तुओं की संख्या घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। अब तक 227 वस्तुयें इसके दायरे में थी। इस निर्णय के मद्देनजर 177 वस्तुयें अब 18 फीसदी कर के दायरे में आ जायेंगी। जिन वस्तुओं में जीएसटी में कमी की गयी है, उनमें चुइंग गम, चॉकलेट, आफ्टर शेव, डिओड्रंट, वॉशिंग पावउशर, डिटरजेंट, मार्बल आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि फिटमेंट समिति ने 62 वस्तुओं को 28 फीसदी कर के दायरे में रखने की सिफारिश की थी, लेकिन परिषद ने 12 और वस्तुओं को इससे हटा दिया है। देश में 01 जुलाई से लागू जीएसटी के तहत वस्तुओं के लिए पांच तरह के कर स्लैब बनाये गये थे, जिनमें शून्य प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत शामिल हैं। 28 फीसदी वाले उत्पादों पर राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति अधिभार भी लगाये गये हैं।