झारखंड पुलिस एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत साइबर अपराध रोका जा सके. इस प्रस्ताव के तहत साइबर कैफे संचालकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जायेगा.
पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्तवा भेजा है.
इस प्रस्तवा के तहत पहले रांची के तमाम साइबर कैफे को पुलिस मुख्यालय से जोड़ा जायेगा. बाद में इसके तहत राज्य के तमाम जिले शामिल किये जायेंगे. रांची के एसएसपी साकेत कुमार सिंह का कहना है कि तमाम साइबर कैफे को एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जायेगा. साइबर कैफे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खुद पुलिस मुहैया करायेगी.
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इसमें कैफे में आनेवाले लोगों का ब्योरा दर्ज किया जायेगा, जिसकी निगरानी पुलिस मुख्यालय से होगी. अब किसी भी व्यक्ति के लिए कैफे में जाकर साइबर क्राइम करना आसान नहीं होगा.
समझा जाता है कि गृह विभाग पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दे सकती है.
मंजूरी के बाद जब इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जायेगा तो साइबर कैफे संचालकों को बाजाब्ता लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जायेगा.लाइसेंस न लेने वाले साइबर कैफे के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है.
ध्यान रहे कि पिछले कुछ सालों से राज्य में साइबर अपराध में इजाफा हुआ है.
और ज्यादातर मामलों में साइबर अपराधी निजी इंटरनेट के बजाये साइबर कैफे का ही उपयोग करते हैं.
उम्मीद की जा रही कि यह व्यवस्था लागू हो जाने से साइबर अपराध के मामले में काफी कमी आ सकती है.