झारखंड सरकार द्वार राज्य में 14 हजार सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. महिलाओं के लिए खुशखबरी यह है कि उनके लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित हैं.
इस प्रकार इन 14 हजार पदों में से 4620 महिला सिपाहियों की भर्ती होगी.
नियुक्ति की प्रक्रिया गृह विभाग ने शुरू कर दी है. गौरतलब है कि झारखंड में सिपाहियों की भारी कमी है और इसके लिए केंद्र सरकार बार-बार राज्य सरकार को कह चुकी है कि वह पुलिस बल में सिपाहियों के अनुपात में इजाफा करे.
राज्य में सिपाही नियुक्ति की पुरानी नियमावली में बदलाव लाया गया है इस नयी नियमावली को 20 अक्टूबर को लागू कर दिया गया है. इसी नयी नियमावली के तहत बहाली की जायेगी.
पुरानी नियमावली में जहां सातवीं पास को सिपाही नियुक्ति के योग्य माना जाता ता अब उसमें बदलाव लाकर कम से कम दसवीं कक्षा पास कर दिया गया है.
परीक्षा के नियम
नई नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा दसवीं के स्तर की होगी। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। मुख्यत: सामान्य ज्ञान, सामान्य भाषा ज्ञान एवं राज्य सरकार द्वारा जिलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। उन्हीं अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जिलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का ज्ञान हो। लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 45 एवं एसटी-एससी के अभ्यर्थियों के लिए 35 फीसदी अंक पास होने के लिए जरूरी होगा.
माना जा रहा है कि जल्द अखबारों में विज्ञापन के जरिये नियुक्ति की तारीख घोषित की जायेगी.