दो सगे भाइयों को तेजाब से नहला कर हत्या करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जमानत दे दी है.
बुधवार को जमानत याचिका पर हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि 16 अगस्त 2004 को जब उन युवकों को अगवा किया गया था तब शहाबुद्दीन जेल में थे.
लेकिन इस घटना के बाद मारे गए दोनों लड़कों के भाई राजीव रौशन ने बयान दिया कि छोटे भाइयों के साथ उसे भी किडनैप किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर शहाबुद्दीन के खिलाफ मर्डर और साजिश का केस दर्ज किया गया था.
सीवान कोर्ट ने मो. शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में 11 दिसंबर, 2015 को उम्र कैद सुनाई थी।