लखनऊ नें सिविल डिफेंस के स्टाफ ऑफिसर पर इस आरोप के बाद कि उन्होंने अपने अर्दली से दफ्तर में शराब और सिगरेट मंगवायी. इसकी जांच हुई और फिर चेतवानी मिली.
परवेज आलम, लखनऊ
सुरेन्द्र सिंह नेगी, स्टाफ ऑफिसर, सिविल डिफेन्स को कार्यालय में सिगरेट पीने और कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए शराब मंगवाने के आरोप में कड़ी चेतावनी दी गयी है. श्री नेगी के सम्बंध में कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने यह शिकायत की थी कि उन्होंने अर्दली नारेन्द्र कुमार और सियाराम से कार्यालय में बीयर मंगवाई थी.
इसकी जांच आईजी सिविल डिफेन्स अमिताभ ठाकुर द्वारा की गयी तो श्री नेगी द्वारा कार्यालय में निजी प्रयोग के लिए बीयर मंगवाने और कार्यालय समय में कभी-कभी सिगरेट पीने की बात सामने आई.
श्री ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 का उल्लंघन बताते हुए श्री नेगी को भविष्य में किसी भी स्थिति में कार्यालय समय में सिगरेट और शरण का सेवन नहीं करने और किसी भी कर्मचारी से सिगरेट, शराब आदि नहीं मंगवाने की कड़ी चेतवानी देने की संस्तुति की.
इसके आधार पर डीजी सिविल डिफेन्स श्री बृज लाल ने श्री नेगी को कठोर चेतावनी दी है कि यदि उनके विरुद्ध पुनः कार्यालय में किसी मादक पदार्थ के सेवन की शिकायत आएगी तो विभागीय कार्यवाही की जायेगी