बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों के विद्युत दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देते हुये एक अप्रैल से शुरू हो रहे नये वित्त वर्ष में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है।
आयोग के अध्यक्ष एस. के. नेगी ने बताया कि विद्युत कंपनियों का राजस्व अधिशेष रहने के कारण इस वर्ष बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2018-19 की बिजली दर पर ही वित्त वर्ष 2019-20 में भी बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि फिक्स्ड चार्ज प्रति किलोवाट 40 रुपये होगा।
श्री नेगी ने विद्युत दर का विवरण देते हुये बताया कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को एक से 100 यूनिट की खपत पर 6.15 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। वहीं, 101 से 200 यूनिट के लिए 6.95 रुपये , 201 से 300 यूनिट के लिए 7.80 रुपये और 300 यूनिट से ऊपर के लिए 8.60 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।