औरंगाबाद जिले के मियांपुर में 16 जून 2000 को हुए सामूहिक नरसंहार के मामले में बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत से उम्रकैद की सजा भुगत रहे दस में से नौ लोगों को बरी कर दिया है.
बुधवार को पटना हाइकोर्ट ने सुबूतों के अभाव में इन 9 आरोपियों को बरी करने का हुक्म दिया है. जबकि अविनाश शर्मा की उम्र कैद की सजा बरकार रखी गयी है.
बरी होने वालों में प्रमोद शर्मा, नन्द कुमार शर्मा, विजय, गोपाल शर्मा, ब्रज मोहन शर्मा, राम जनम शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, राम नाथ शर्मा और राजेन्द्र शर्मा हैं.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीएन शर्मा और अमरेश कुमार लाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.अपने आदेश में अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि चूंकि मारे गये लोग बेहद गरीब परिवार से हैं, इसलिए राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे.