अब नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के क्रम में एक्सीडेंट करने का खामयाजा परिजनों को भुगतना होगा. इस बाबत शुक्रवार को लोकसभा में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 पेश किया गया है। बिल के अनुसार, अगर नाबालिग ने गाड़ी चलाने के दौरान एक्सीडेंट किया तो इसके लिए उनके परिजनों को जेल जाना होगा.
नौकरशाही डेस्क
बिल के अनुसार, इस कंडीशन में परिजनों को तीन साल तक जेल हो सकता है। या फिर 25 हजार तक का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. हेलमेट नहीं लगाने पर 2500 रूपए और लाल बत्ती के संकेता को तोड़ने पर 1000 तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही तीन महीने का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.
नए बिल के अनुसार, हिट एंड रन के मामले में मृत्यु पर दो लाख तक का मुआवजा और घायल होने पर 50 हजार तक का जुर्माना देना होगा. गाड़ी चलाते वक्त मोबाईल फोन से बात करने पर 5000 रूपए और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रूपए का जुर्माना भरना होगा। इस मामले में लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.
बिल पेश करते हुए रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कानून को सबके लिए समान बताया. उन्होंने कहा कि नया कानून सबके लिए समान होगा. अगर कोई मंत्री भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ेगा, तो इस पर कैमरे के जरिए जर्माने की पर्ची डाक से उनके घर भेजी जाएगी. मंत्री ने इस बिल का मकसद लोगों की जिंदगी को बचाने को बताया. कहा कि सरकार जल्द ही रोड सेफ्टी बोर्ड भी बनाएगी.