उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि उसने नेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अभी तक कितनी विशेष अदालतें गठित की हैं।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने के उसके गत वर्ष 14 दिसम्बर के आदेश पर अभी तक कितना अमल हुआ। न्यायालय ने इस बारे में अगले मंगलवार तक जवाबी हलफनामा दायर करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को यह आदेश दिया था कि केंद्र सरकार राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें बनाये और ये अदालतें एक मार्च 2018 से काम करना शुरू कर देने चाहिए। न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा है कि ये विशेष अदालतें किस प्रकार की हैं, सत्र अदालत या मजिस्ट्रेटी अदालत। खंडपीठ ने इन अदालतों के क्षेत्राधिकारों का भी विस्तृत ब्योरा देने और इनमें लंबित मामलों का लेखाजोखा पेश करने का आदेश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।