बिहार सरकार ने आज कहा कि राज्य में न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर दो माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।  विधान परिषद् में पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में न्याय मित्र के लगभग 25 प्रतिशत और कचहरी सचिव के लगभग 17 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियमावली-2007 एवं बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियमावली 2014 के तहत जिला स्तर पर लागू रोस्टर के आधार पर जिले के सभी ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र की आरक्षण कोटि के रिक्त पदों का ब्योरा नियोजन के लिये शर्तों और अहर्ताओं का प्रचार -प्रसार किया जाता है।  श्री कामत ने कहा कि उक्त नियमावली में ग्राम कचहरी स्तर पर गठित नियोजन समिति,  ग्राम कचहरी के सरपंच -अध्यक्ष,  ग्राम कचहरी के उप सरपंच-सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनकी ओर से नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी न्यायमित्र-सचिव के नियोजन किये जाने का प्रावधान है। ग्राम कचहरी सचिव एवं कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के लिये विभाग की ओर से इस वर्ष के 13 मार्च को सभी जिला पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के राधा चरण साह के एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में कहा कि विभाग की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिये ग्रामीणों को शौचालय निर्माण एवं इसके उपयोग के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में ग्राम पंचायत क्षेत्र के तहत आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किये जाने का प्रावधान है तथा इसके लिये अधिकतम इकाई लागत दो लाख रुपये तक है।

By Editor


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