अदालती घन चक्कर मेन फंसे पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है

लेकिन राज्य निर्वाचन ने प्रत्याशियों और मतदान कर्मियों के लिए दिशा निर्देभ जारी कर दिया है।

अगर आप प्रत्याशी या मतदान कर्मी हैं तो आपको इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा;

पहला

चुनाव को लेकर यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जाएगी जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है।

दो

राज्य निर्वाचन आ सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नही किया जाय।

तीन

किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार या चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चार

पंचायत चुनाव के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का गलत उपयोग किया है।पांच

आयोग ने निर्देश में मतदान की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाएगा।

छह

चुनावी दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

By Editor


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