राजधानी पटना के गांधी मैदान में वर्ष 2013 में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आज दस आरोपितो के खिलाफ आरोप तय कर दिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अवैधानिक गतिविधि अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह आरोप अजहरउद्दीन अंसारी, उमर सिद्दिकी, फकरूदीन, अहमद हुसैन, नोमान अंसारी, फिरोज आलम., इफतेखार आलम, तौफीक अंसारी, हैदर अली और मुजिबुल्ला के खिलाफ तय किया है। अदालत में आरोपितों ने अपने खिलाफ लगाये गये आरोपो से इंकार किया।
अदालत ने मामले में एनआईए को अपने गवाह पेश करने के लिये 19 जनवरी 2015 की तिथि निश्चित की है। इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त इम्तियाज अंसारी, जिसके खिलाफ पूर्व में ही आरोप तय किये जा चुके हैं, का भी अभिलेख आज इस अभिलेख के साथ शामिल कर दिया गया। अब सभी 11 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया था। इसी दौरान पटना के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुये थे, जिसमें कई लोग मारे गये थे और सैकड़ो लोग घायल हुये थे।
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