कभी सीबीआई के गठन को अवैध होने का जजमेंट दे कर सुर्खियां बटोर चुके जस्टिस इकबादल अहमद अंसारी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाये गये हैं.
वह पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं. उनकी नियुक्ति एक अगस्त से प्रभावी हो गई है. वह न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी का स्थान लेंगे.विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.
जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे हैं तब वह गोवाहाटी हाईकोर्ट में जज थे. गोहाटी हाईकोर्ट में रहते हुए इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस इंद्र साह की बेंच फैसला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई का गठन ही अवैध है इसलिए इसे किसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है.
हालांकि इस फैसले पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था.
उनका जन्म 29 अक्टूबर 1954 को असम के तेजपुर में हुआ. उन्होंने दारंग कॉलेज तेजपुर से बीएससी किया. फिर तेजपुर लॉ कालेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया. वहां उनके पिता बार ऐट लॉ थे. 1991 में डिस्ट्रिक्ट जज के बतौर असम में करने के बाद अंसारी ने 1999 में गोवाहाटी हाईकोर्ट ज्वाइन किया.
जस्टिस अंसारी ने जुडिसियल सिस्टम पर अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड का भ्रमण भी किया है. वह सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर लिखते भी रहे हैं.