अर्चना भारती और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रविरंजन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का कोई औचित्य नहीं है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ तकनीकी कारणों से नियुक्ति प्रक्रिया को बीच में ही रोक दी थी.
गौरतलब है कि राज्य में लगभग 3400 असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर बहाली होनी है लेकिन राज्य सरकार ने बीच में ही बहाली की प्रक्रिया रोक दी थी.