केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को जमानत दे दी है। सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनुपम कुमारी की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ के खिलाफ जांच दल द्वारा तीन माह के निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण जमानत दे दी। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद सीवान जेल में बंद मोहम्मद कैफ बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कई मामले में भी वह आरोपी है।
पिछले साल मई में सीवान के बहुचर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड का मुख्य आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। हालांकि आरोपी के सीवान दक्षिण टोला में उसकी संपत्ति के कुर्की जब्ती के आदेश और पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद उसने 21 सितंबर को सीवान की एक अदालत में आत्मसमपर्ण कर दिया था। मोहम्मद कैफ को राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का करीबी माना जाता है। भागलपुर जेल से राजद नेता की जमानत पर बाहर आने के बाद वह उसके साथ एक फोटो में दिखा था । इसके बाद राजद सुप्रीमो के पुत्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के चित्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।