सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आवश्यक सेवाओं से ‘आधार’ को लिंक करने की अनिवार्यता पर बड़ा फैसला देते हुए अनिश्चित काल के लिए इस पर रोक लगा दी है. इससे पहले बैंक खातों, मोबाइल फोन, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन निर्धारित की गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुना है कि इस मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं की जाती तब तक आधार लिंक करने की अनिवार्यता पर रोक रहेगी.
पांच जजों दीपक मिश्रा, एके सिकरी, डीवाई चंद्रचुड़ और अशोक भूषण की बेंच ने आवश्यक सेवाओं से आधार के जोड़ने की समय सीमा को अनिश्चित काल के बढ़ाने का फैसला किया है. यह रोक तबतक रहेगी जब तक आधार से जुड़े अन्य मामलों पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.
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