– अभी जाम बस्टर पर अस्थायी तौर पर लगायी गयी रोक, प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने पटना शहर क्षेत्र में संचालित जाम बस्टर के कार्यकलापों की समीक्षा हेतु की बैठक
पटना.
राजधानी की सड़कों पर जब तक पार्किंग चिह्नित करते हुए पीले लाइन से डीमार्केट नहीं कर दिया जाता तब तक जाम बस्टर गाड़ियां नहीं उठायेगी. पटना के कमिश्नर आनंद किशोर ने जाम बस्टर के संबंध में लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर यह आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि जब तक पार्किंग और नो पार्किंग जोन का सूचना पट्ट नहीं लग जाता है तब तक जाम बस्टर का काम स्थगित रहेगा. 10 मई से 16 मई तक जाम बस्टर के काम को स्थगित रखने का आदेश दिया गया है. इस दौरान ट्रैफिक एसपी अौर पथ निर्माण विभाग न्यू कैपिटल के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पार्किंग एवं नो पार्किंग जोन डिमार्केट करने और सूचना पट्ट लगाने का काम 16 मई तक पूरा करने का आदेश दिया है. इसके बाद 17 मई से फिर से जाम बस्टर काम करने लगेगा. कमिश्नर ने बताया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पार्किंग के लिए चिह्नित स्थलों पर विशेषकर बोरिंग रोड और बोरिंग कैनाल रोड में कुछ लोगों के द्वारा दुकान आदि लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे पार्किंग स्थलों पर अगर अतिक्रमण किया गया है तो पार्किंग जोन के संबंधित वेंडर का एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा.
इन सड़कों पर हाेगा पार्किंग और नो पार्किंग जोन चिह्नित
जांच दल को मूल रूप से गांधी मैदान के चारो ओर, बोरिंग रोड एवं बोरिंग कैनाल रोड, फ्रेजर रोड, एक्जीविशन रोड, सहदेव पथ मार्ग, नाला रोड, मलाही पकड़ी और बेली रोड राजाबाजार का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा भी जांच दल आवश्यकतानुसार अन्य सड़कों का सर्वेक्षण कर सकती है. जांच टीम 13 मई को रिपोर्ट देगी जिसकी उसी दिन समीक्षा होगी. रिपोर्ट के अनुसार इन पथों पर पार्किंग जोन एवं नो पार्किंग जोन को बाेर्ड के जरिये बताया जायेगा. इसके साथ ही पार्किंग जोन को पीला रंग के लाइन से डिमार्केट किया जायेगा.
13 से 16 मई के बीच बाेरिंग रोड में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
कमिश्नर ने नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया है कि बोरिंग रोड एवं बोरिंग कैनाल रोड में अभियान के तौर पर सड़कों पर हुए अतिक्रमण, विशेषकर पार्किंग स्थल पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए 13 मई से 16 मई तक अभियान चलाएं. डीएम और एसएसपी को 13 से 16 मई तक के अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में बल महिला बल सहित दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने को आदेश भी दिया गया.