केन्द्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को लेकर कुछ समस्यायें आ रही है, जिसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है ।
श्री पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि चंडीगढ़ , पुड्डुचेरी तथा दादर नागर हवेली में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर व्यवस्था शुरू की गई है, लेकिन वहां के कई लोगों की शिकायत है कि बैंक की दूरी अधिक है या उन्हें राशि आने की जानकारी लेने के लिये बैंक कई बार जाना पड़ता है । इसी तरह कुछ लोगों की शिकायत है कि जो राशि उन्हें दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है तथा बैंक में आई राशि के पुरूषों द्वारा निकालने की शिकायत आई है । श्री पासवान ने कहा कि नयी व्यवस्था के तहत राशन कार्ड परिवार की बुजुर्ग महिला के नाम दिया जाता है और बैकों से कहा गया है कि वह राशन कार्ड के मुखिया के नाम ही बैंक खाता खोले ताकि पुरूष राशि निकाल नहीं सकें ।
उन्होंने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना को बहुत ही अच्छा बताते हुये कहा कि बिहार के पूर्णिया जिले में तथा झारखंड रांची जिले में इस योजना को चलाना चाहता है । श्री पासवान ने बताया कि कुल दो लाख तीन हजार 92 परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है और इसके लिये दस करोड़ 28 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है । इसके लिये हर माह की 15 तारीख तक केन्द्र से राज्यों को राशि भेज दी जाती है और राज्य 30 तारीख तक इस राशि को लाभार्थी के खाते में भेज देता है ।