केंद्र सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हुई जल संधि के तहत पूर्वी नदियों के पानी का 95 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है और शेष पांच फीसदी पानी का उपयोग करने के लिए तीन परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी के रावी नदी के अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने संबंधी बयान के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जल संसाधन मंत्री ने पहले भी कई बार इस तरह की बता कही हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस बीच मंत्रालय ने शुक्रवार को जल बंटवारे के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि1960 की सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया है। सतलज, व्यास और रावी को पूर्वी और झेलम, चिनाब तथा सिंधु को पश्चिमी नदी माना गया है। सतलुज, रावी और व्यास जैसी पूर्वी नदियों का पानी पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया।
समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी सतलुज और व्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया।
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