पटना उच्च न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में आज बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यहां श्रीमती वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें नियमित जमानत दे दी।
इससे पूर्व श्री वर्मा के अधिवक्ता ने जमानत के लिए दलील देते हुए अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल महिला हैं और नवंबर 2018 से ही जेल में बंद हैं। कारतूस की बरामदगी घर से जिस वक्त हुई थी उस वक़्त मंजू वर्मा घर में नहीं रह रही थी। हालांकि, ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध अपर लोक अभियोजक (एपीपी) अजय मिश्रा ने किया।
अदालत ने याचिकाकर्ता के महिला होने और कारतूस बरामदगी की जगह उनकी अनुपस्थिति के हालातों के मद्देनजर उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। उल्लखनीय है कि मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह यौन उतपीड़न मामले की पड़ताल के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने पूर्व मंत्री के घर से अवैध कारतूस बरामद किया था। इस मामले में चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143 / 2018 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में श्रीमती वर्मा 20 नवंबर 2018 से जेल में थी।