सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने अपहरण कर हत्या के एक मामले में राजद के पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र और भाजपा के निलंबित नेता जितेन्द्र स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनायी । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद पिछले 11 अगस्त को श्री स्वामी को जनता दल यूनाईटेड नेता दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण कर हत्या करने के मामले में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था ।
आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने दोषी को उम्र कैद के साथ 45 हजार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया । आरोप के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव 2000 के दौरान महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से जितेन्द्र स्वामी ने भरत सिंह का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पूर्व सांसद को भी अभियुक्त बनाया गया था लेकिन कुछ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है। इससे पूर्व एक स्थानीय अदालत ने मामले में स्व. सिंह और उनके पुत्र को बरी कर दिया था, लेकिन मृतक भरत सिंह के परिजनों ने अदालत के फैसलों को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । उच्च न्यायालय के आदेश पर निचली अदालत में फिर से सुनवाई हुई। श्री स्वामी ने पिछला विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था ।