गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. JJB ने अपने फैसले में कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा. इस मामले में आरोपी छात्र 21 साल की उम्र तक बाल सुधार गृह में ही रहेगा.
नौकरशाही डेस्क
वहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने केस की आगे सुनवाई के लिए इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जहां 22 दिसंबर से ट्रायल होगा. इस दौरान अगर आरोपी पर दोषी साबित हुआ तो उसे बालिग के तौर पर ही सजा मिलेगी. इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले.
गौरतलब है कि 8 सितंबर को रेयान स्कूल में प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हरियाणा पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. मगर सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद खुलासा हुआ कि प्रद्युम्न की हत्या अशोक ने नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्या की थी.