पटना उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ जदयू समर्थित राजद के बिहार बंद के दौरान जिला प्रशासन की ओर से न्यायाधीशों को पुलिस मार्ग रक्षी (एस्कॉट) नहीं उपलब्ध कराये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है ।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने प्रशासन की इस चूक पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर को एक सप्ताह के अंदर सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि आज बंद के दौरान न्यायाधीशों को पुलिस मार्ग रक्षी और सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी. जबकि इससे पहले हर बार बंद के समय प्रशासन की ओर से न्यायाधीशों को पुलिस मार्ग रक्षी और सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती थी । गौरतलब है कि आज न्यायाधीश श्री कुमार को उच्च न्यायालय आते समय बंद समर्थकों के द्वारा सड़का जाम किये जाने के कारण दो बार रास्ता बदलना पड़ा और इस वजह से न्यायाधीश श्री कुमार करीब 25 मिनट देर से अदालत पहुंचे थे ।