बिहार सरकार द्वारा पेश किये गये नये शराबबंदी के नून को पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया है. अदालत के इस फैसले से बिहार सरकार को करारा झटका लगा है.
हाईकोर्ट ने इस कानून को गलत करार देते हुए इस कानून को रद्द करने का आदेश दिया है.हाईकोर्ट ने किसी घर में शराब पाये जाने पर पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराने जैसे कई मुद्दे को अनुचित बताते हुए इसे रद्द कर दिया है.
गौरतलब है कि शराबबंदी का यह कानून अप्रैल में राज्य सरकार ने लागू किया था. हालांकि इसे पूरी तरह से दो अक्टूबर से लागू किया जाना था. इस बीच पांच महीने में बिहार में 13 हजार से ज्यादा लोगों को शराब रखने, परोसन, पीने आदी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. अब लोगों की नजर सरकार पर टिकी है कि अब वह कया करती है.