पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोप में जेल में बंद राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर यादव ने साक्ष्य से छेड़-छाड़ किया तो उनकी जमानत दोबारा रद्द की जा सकती है.
नवादा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजवल्लभ यादव नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोपी हैं. उन पर नालंदा की एक नाबालिग लड़का से रेप करने का आरोप लगा था. पुलिस ने आरोप को सही पाया था. हालांकि यादव का कहना था कि उन्हें फंसाया गया, उन्हें शुक्रवार को जमानत दी गयी.
राजबल्लभ यादव ने मामले में वारंट जारी होने के बावजूद जब पुलिस के सामने आने से इनकार कर दिया था, तब कोर्ट के आदेश से उसके घर की कुर्की-जब्ती कर ली गई थी. इसके अलावा उसके नाम से जारी हथियारों के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया था. पुलिस ने नवादा जिले में उनकी पत्नी के नाम से खनन के पट्टों को भी रद्द कर दिया था.