मुख्यमंत्री जीतन राम माँझी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास विमर्श में राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में प्रधानसचिव राजस्व ने बिहार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार औरपारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 का प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के समक्ष दिया।बैठक के बाद प्रधान सचिव राजस्व ब्यास जी ने बताया कि यह नियमावली भारत सरकार भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के आलोक में बनाया गया है।
इसमें महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि भूमि के बाजार मूल्य का अधिकतम चार गुणा दिया जाय। ब्यास जी ने बताया कि अधिग्रहण में बहुफसली एवं कृषि भूमि का यथासाध्यअधिग्रहण नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के अतिरिक्त उक्त भूमि से जुड़े मजदूरों,कामगारों इत्यादि को भी पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का लाभ दिया जाय। श्री ब्यास जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित बिहार भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 अगली कैबिनेट की बैठक में लायी जाय।
बैठक में मुख्यमंत्री जीतन राम माँझी के अलावे मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री पीके शाही, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एसके नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव राजस्व श्री ब्यासजी, प्रधान सचिव वित्त रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, अपर महाधिवक्ता ललित किशोर, सचिव विधि बिनोद कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, निदेशक भू-अर्जन शशि तिवारी सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।