राज्य मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने naukarshahi.com को बताया कि बिल्डिंग बायलॉज में जनता के हितों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण को विनयमित करने और नगरों के सुनियोजित विकास के लिए कई शर्त व प्रावधान रखे हैं। मंत्री ने कहा कि बायलॉज में संशोधन व सुधार के लिए बिल्डिंग बायलॉज रिव्यू कमेटी के गठन का प्रावधान भी है।बिहार ब्यूरो प्रमुख
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव बी प्रधान ने पत्रकारों को बायलॉज के विभिन्न प्रावधान और नियमों, उपनियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सड़कों की चौड़ाई, मकान की ऊंचाई और निर्माण के भूखंड को लेकर किए प्रावधानों की जानकारी दी। बायलॉज में सभी प्रकार के भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही भूकंपीय खतरों को कम करने के लिए भवनों के निरुपण व निर्माण परिपत्र को बायलॉज का हिस्सा बना दिया गया है।
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में बताया कि कुल 69 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आए थे, जिनमें से 68 को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन व भत्ते के पुनर्निधारण के लिए आयोग के नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट ने बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो के कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए कार्यपालक समिति के पदेन सदस्यों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।