पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के पांच इंटर महाविद्यालयों की संबद्धता के मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ आज अवमानना का नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति सी. एस. सिंह ने स्वत: संज्ञान लेते हुये बीएसईबी के अध्यक्ष श्री किशोर के खिलाफ वैशाली के रामचंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत पांच इंटर महाविद्यालय की संबद्धता रद्द करने की अधिसूचना को आमान्य घोषित किये जाने के न्यायालय के पूर्व में दिये गये निर्णय का अनुपालन नहीं करने के कारण नोटिस जारी की है।
न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 08 अक्टूबर 2018 निर्धारित की है। साथ ही श्री किशोर को अदालत की अवमानना के नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि बीएसईबी ने राज्य के पांच इंटर महाविद्यालय की संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अमान्य करार दिया था। न्यायालय के आदेश के बावजूद बीएसईबी ने इन महाविद्यालयों में अगले बैच के लिए छात्रों को नामांकन की अनुमति नहीं दी।