दुर्घटना में मौत का राष्ट्रीय औसत है 4.60 प्रतिशत, बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत का औसत 10.30 प्रतिशत

– सड़क दुर्घटना का राष्ट्रीय औसत 2.5 प्रतिशत और दुर्घटना में मौत का राष्ट्रीय औसत है 4.60 प्रतिशत, बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत का औसत 10.30 प्रतिशत, कैबिनेट की बैठक में लिया गया यह अहम निर्णय.
पटना.

दुर्घटना में मौत का राष्ट्रीय औसत है 4.60 प्रतिशत, बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत का औसत 10.30 प्रतिशत
दुर्घटना में मौत का राष्ट्रीय औसत है 4.60 प्रतिशत, बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत का औसत 10.30 प्रतिशत

बिहार में सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है. इस कारण बिहार में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का गंभीर समस्या बनती जा रही हैं. सड़क दुर्घटना का राष्ट्रीय औसत जहाँ 2.5 प्रतिशत और दुर्घटना में मौत का राष्ट्रीय औसत है 4.60 प्रतिशत है. वहीँ बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत का औसत 10.30 प्रतिशत है .इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाने का फैसला किया है, राज्य में जितनी भी राष्ट्रीय हाई-वे, स्टेट हाई-वे, जिला सड़क और अन्य सभी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इन सभी में ‘ब्लैक-स्पॉट’ चिन्हित किये जायेंगे. इसके लिए एक फॉर्मूला निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर सभी सड़क पर ब्लैक स्पॉट का निर्धारण किया जायेगा. सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में ‘जिला सुरक्षा समिति’ का गठन किया गया है, जो इन ब्लैक-स्पॉट की समीक्षा करने के बाद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक इसे सार्वजनिक करेंगे. इस सूची को डीएम के स्तर पर दो बार समीक्षा करने के बाद ही सार्वजनिक किया जायेगा. ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के बाद प्रत्येक जिला सुरक्षा समिति इन स्थानों पर दुर्घटना के मुख्य कारणों का पता लगायेगी और इनके रोकथाम के लिए टिकाऊ उपाये भी करेगी. इन स्थानों पर किसी तरह के सुधार और समाधान की जरूरत होगी, तो इसे भी किया जायेगा.

इस तरह निर्धारित किये जायेंगे ब्लैक-स्पॉट-
शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली सभी तरह की सड़कों के 200 मीटर, अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में 400 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के 600 मीटर के दायरे में, अगर किसी स्थान पर एक कैलेंडर वर्ष में 10 या इससे ज्यादा गंभीर दुर्घटनाएं या इनमें किसी की मौतें होती हैं, तो इस स्थान को ब्लैक-स्पॉट के रूप में चिन्हित कर दिया जायेगा. सभी जिला स्तर पर दुर्घटना की स्थिति के आधार पर इनका निर्धारण किया जायेगा. हर साल इन स्पॉट में स्थानों के नाम दुर्घटना की स्थिति के आधार पर बदले जा सकते हैं. परिवहन विभाग ने ‘बिहार सड़क सुरक्षा परिषद’ का गठन किया है और इसके संचालन के लिए नियमावली, 2017 तैयार की गयी है.

By Editor


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