बिहार सरकार के असहयोग के चलते, दिल्ली में पैरोल पर रहेंगें शहाबुद्दीन
बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन (RJD Leader Shahabuddin) को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल (Parole) की अनुमति दे दी है.
बिहार सरकार ने सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने आए इनकार कर दिया । इस कारण राजद नेता को दिल्ली में ही किसी स्थान पर परिवार संग समय बिताने के लिए पेरोल मिला है।
कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है. शहाबुद्दीन बिहार के सीवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं.
न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी.
पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी. शहाबुद्दीन 30 दिनों के भीतर अपनी इच्छानुसार कोई भी तीन तारीख चुन सकते हैैं
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न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने पैरोल में इन शर्तों को भी शामिल किया है कि याचिककर्ता इस दौरान अपनी मां, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेगा.
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