वर्ष 2000 में राज्य की वर्तमान समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की हत्या के चर्चित मामले में आज पटना की एक सत्र अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
नौकरशाही डेस्क
इसके साथ उन पर कुल 15-15 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया। यह हत्या पूर्णियां के व्यवहार न्यायालय परिसर में की गयी थी.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद नौ जनवरी 2015 को राघवेन्द्र नारायण, विजय सिंह, विपिन कुमार यादव, निशिकांत यादव और रामनारायण यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निश्चित की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने आज यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतक की पत्नी लेसी सिंह को दिये जाने का आदेश अदालत ने दिया है।
गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2000 को पूर्णियां व्यवहार न्यायालय परिसर में बूटन सिंह की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गयी थी जब उन्हें पेशी के लिए जेल से अदालत लाया गया था। बूटन सिंह अपनी हत्या के समय न्यायिक हिरासत में थे।
इस मामले के तीन अन्य अिभयुक्तों धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव तथा दो अन्य मनोज यादव और विक्रम यादव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नौ जनवरी 2015 को ही बरी कर दिया था। मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की थी और उच्चतम न्यायालय के आदेश से सुनवाई पटना में की जा रही थी।