बिहार के हाईप्रोफाइल मर्डर केस बृजबिहारी हत्‍याकांड में निचली अदालत में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद सूरज भान, पूर्व विधायक राजन तिवारी व मुन्‍ना शुक्‍ला समेत नौ लोगों को बरी कर दिया है। दोषमुक्‍त किए गए शशि कुमार राय की पहले की मौत हो चुकी है। इसी बीच बृजबिहारी प्रसाद की विधवा व भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा है कि वह इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम जाएंगी।rama devi

 

13 जून, 1998 को तत्‍कालीन विज्ञान व प्रोद्योगिकी मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्‍या आइजीआइएमएस, पटना के परिसर में गोली मार के कर दी गयी थी। उस समय वे वहां इलाज करा रहे थे। अपने सुरक्षा गार्ड और सहयोगियों के साथ संस्थान परिसर में शाम को टहल रहे थे। उसी समय एक गाड़ी पर सवार होकर आए लोगों ने उन्हें भून डाला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।

 

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्‍वपूर्ण फैसले में गुरुवार को इस हत्याकांड में सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया। पटना की एक अदालत ने वर्ष 2009 में दो पूर्व विधायकों राजन तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित 8 अभियुक्तों को इस मामले में दोषी पाया था। इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अभियुक्तों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में नौ आरोपी बनाए गए थे। एक की मौत हो चुकी है।

 

न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की खंडपीठ ने अभियुक्तों और सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद 19 जून को  फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने जेल में बंद राजन तिवारी, मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। जबकि, जमानत पर चल रहे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, ललन सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी को बेल बॉण्ड से मुक्त कर दिया। निचली अदालत ने दिवंगत विधायक शशि कुमार राय को दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी थी। लेकिन, हाईकोर्ट से जमानत पर छूटने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी।

 

हार्इ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई यह साबित नहीं कर पाई कि इन अभियुक्तों ने प्रसाद की हत्या की साजिश रची थी। सीबीआई ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं कर पाई, जिससे यह साबित होता हो कि इन अभियुक्तों ने ही घटना को अंजाम दिया था। जांच एजेंसी ने जिन साक्ष्यों के आधार पर इन अभियुक्तों को हत्याकांड से जोड़ने का प्रयास किया है उसमें कोई दम नहीं है। हत्याकांड की जांच बिहार पुलिस कर रही थी। लेकिन बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया।

 

इय बीच भाजपा सांसद व स्व. बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से मुझे दुख अवश्य हुआ है लेकिन निराश नहीं हूं। न्याय की अब भी उम्मीद है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी।

By Editor


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