पटना.
केंद्रीय आयकर विभाग ने 240 मामलाें में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. आयकर विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नये बेनामी सौदे (प्रतिबंध) संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की थी. इस कानून में अधिकतम सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर जांच निदेशालय ने 23 मई, 2017 तक 400 से अधिक बेनामी लेन-देन की पहचान की थी. इनमें बैंक खातों में जमा, जमीन का टुकड़ा, फ्लैट और आभूषण शामिल है. कानून के तहत 240 से अधिक मामलों में अस्थायी रूप से संपत्तियाें को कुर्क किया गया है, जिसका मूल्य 600 करोड़ रुपये है. आयकर विभाग ने कहा कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक मामलों में अचल संपत्तियाें को कुर्क किया गया है. मूल्य के हिसाब से ये संपत्तियां 530 करोड़ रुपये से अधिक बैठती हैं. इसके अलावा विभाग ने भ्रष्ट व्यवहार के जरिये कमाये धन का पता लगाने के लिए पिछले एक महीने में 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियाें के परिसराें पर छापेमारी भी की है. जबलपुर में एक मामले में एक ड्राइवर के नाम 7.7 करोड़ रुपये की जमीन थी. इस जमीन की वास्तविक मालिक मध्य प्रदेश की सूचीबद्ध कंपनी और उसका नियोक्ता है. इसी तरह मुंबई में एक पेशेवर के पास कई अचल संपत्तियां थीं, जो मुखौटा कंपनियाें के नाम पर खरीदी गयी थीं. ये कंपनियां सिर्फ कागज पर थीं.