केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाएगा। केंद्र की एनडीए सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों पर आज पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस संशोधन की तैयारी पूरी कर ली गई है और आगामी मानसून सत्र में इसे संसद में पेश किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्दी और कम खर्च में दूर करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं का हित सरकार के लिए सर्वोपरी है और पिछले एक वर्ष के दौरान खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार लाने के लिए उनकी सरकार ने कई पहल की है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि खाद्यान्नो के उठान और लदान के खर्च का 50 प्रतिशत केंद्र वहन करेगी। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री पासवान ने कहा कि सरकार का पिछला एक साल शानदार रहा है जिसमें विकास की नींव मजबूती से रखी गई है। उन्होंने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण कानून से बिहार जैसे राज्यों के लिए वरदान साबित होगा।
बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में श्री पासवान ने बताया कि 8 करोड़ 71 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे वंचित हैं। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गन्ना किसानों के बकाए के बारे में श्री पासवान ने बताया कि करीब 21,800 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह, सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, सांसद चिराग पासवान और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे।