भोजपुर जिले के बिहिया के बाजार में 20 अगस्त को एक महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी की अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी है। इस मामले में कोर्ट ने राजद नेता किशोरी यादव समेत 5 दोषियों को 7-7 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि 15 अन्य दोषियों को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा और दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
नौकरशाही डेस्क
बीते 28 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय कर दी गयी थी। मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों बाद अदालत का फैसला आया है। मालूम हो कि 20 अगस्त 2018 को भोजपुर के बिहियां में रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली थी। इस घटना के बाद लोग भड़क गए और उपद्रव शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ ने वहां रहने वाली एक महिला को पकड़ लिया और उसे निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाया।