झारखंड में भ्रष्टाचार पर काबू करने के लिए राज्प कैबिनेट द्वारा झारखण्ड विशेष न्यायालय अध्यादेश, 2015 को पारित कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि काली कर्माइ के अवैध पैसे से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामलों में अभियोजन चलाए जाने के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों द्वारा अवैध ढंग से अर्जित सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी विभाग के समक्ष र्कइ ऐसे मामले आए हैं,जिनमें अवैध एवं भ्रष्ट तरीका अपना कर ज्ञात एवं वैधानिक आय श्रोतों से काफी अधिक सम्पत्ति अर्जि त की र्गइ है। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि न्यायालयों की संख्या के अनुपात में मामलो के निष्पादन मे काफी वक्त लग जाता है।
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लोक सेवक द्वारा एकत्रित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाती है या किसी अन्य माध्यम से सम्पत्ति का हेर-फेर कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार संबंधी बड़ी संख्या में मामले सक्षम न्यायालय में लंबित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष न्यायालयों का गठन एवं अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने हेतु मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड से संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत झारखण्ड विशेष न्यायालय अध्यादेश, 2015 की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया जाए।