मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम आने के बाद समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुकी मंजू वर्मा के आवास पर छापेमारी के दौरान कारतूस बरामद होने के मामले में बेगूसराय जिले की एक अदालत ने पति-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने बेगूसराय में सुनवाई के दौरान श्रीमती वर्मा और उनके पति चंद्रखेशर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उनके वकील द्वारा पति-पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 17 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोला स्थित पूर्व मंत्री श्रीमती वर्मा के निजी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ब्यूरो की टीम को उनके घर से 50 कारतूस मिले थे। इसके बाद 18 अगस्त को श्रीमती वर्मा एवं उनके पति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत चेरियाबरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

By Editor


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