केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत से कोलगेट मामले मेंसजा पाये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा को दिल्ली उच्च न्यायालय से बडी राहत मिली है । न्यायालय ने विशेष अदालत को उन्हें और तीन अन्य की तीन वर्ष की जेल और 25 लाख जुर्माने की सजा पर अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक जुर्माना अदा करने पर भी रोक लगाई है । सीबीआई की विशेष अदालत के जज भरत पाराशर ने 16 दिसम्बर को दस वर्ष पुराने मामले में कोडा और तीन अन्य आरोपियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद सभी दोषियों को दो महीने की अंतिरम जमानत भी मिल गई थी। यह मामला झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला ब्लाक आवंटन कोलकाता की विनी आयरन ऐंड स्टील उद्योग को आवंटित किए जाने में हुई अनियमितताओं से जुडा था। यह आवंटन 2007 में किया गया था ।
इस मामले के कोडा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और कोडा के करीबी विजय जोशी को सजा सुनाई गई थी । इसके अलावा विनी आयरन पर50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। गुप्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था । कोडा और तीन अन्य पर 120 बी ( आपराधिक साजिश) 420 धोखाधडी . 409 (सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चला था। निर्दलीय विधायक कोडा 2006 में झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री बने थे और 709 दिन इस पद पर रहे थे ।