बिहार में पूर्ण शराबबंदी के निर्णय के बाद अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष परिस्थिति में शराब के लिए जारी किये जानेवाले परमिट को रद्द कर दिया जायेगा। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे राज्यों में जारी शराबबंदी को लेकर इस प्रकार का निर्देश जारी किया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया जायेगा। अब किसी परिस्थिति में भी शराब का बिक्री व उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने रविवार को जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर शराब की लत छोड़ने वाले लोगों को परेशानी होने पर पीने के लिए सीमित मात्रा में शराब का परमिट देने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि ऐसे लोगों को दो सप्ताह में शराब की दो बोतल दिये जाने की चर्चा की गयी थी। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बावजूद जीवन बचाने के लिए शराब उपलब्ध कराया जाना था। ऐसे व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में शराब उपलब्ध कराने के लिए परमिट निर्गत करने की आवश्यकता बतायी गयी थी।

By Editor


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/naukarshahi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427