बिहार के भागलपुर सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को एक मासूम बच्ची के साथ रेप करने के जुर्म में अपराधी को सात साल की सजा सुनाई है.
न्यायधीश श्रीनिवास सिंह की अदालत ने मुजरिम मुकेश सिंह को यह सजा सुनायी. यह मामला काफी दिनों से न्यायालय में चल रहा था.
बताया जाता है कि मुजरिम मुकेश कुमार के ऊपर और भी कई आपराधिक ममले चल रहे हैं.
इस बीच मुकेश के परिजनों का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में जायेंगे.