पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और उसके पति शैलेश कुमार 8000 करोड़ रुपये के धनशोधन निवारक कानून मामले में पटियाला हाउस अदालत में आज हाजिर हुए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों के खिलाफ कारोबारी सुरेन्द्र जैन और वीरेन्द्र जैन की फर्जी कंपनी के जरिये धन शोधन निवारक कानून के तहत मामला दर्ज किया हुआ है।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले में एक अन्य आरोपी संतोष झा को पेश करने का वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई चार जून तय की है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुश्री भारती और उनके पति पर काले धन को फर्जी कंपनी के जरिये सफेद करने का आरोप लगाया है।
विशेष अदालत ने आरोपी कारोबारियों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जनवरी में जमानत दी थी। विशेष जज ने इस मामले में सुश्री भारती और उनके पति को इस शर्त पर जमानत दी हुई है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद श्री कुमार ने अन्य आरोपी संतोष झा के खिलाफ पेशी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया तथा अगली सुनवाई के लिए चार जून की तारीख मुकर्रर की।