राजधानी दिल्ली के पास गौतमबुद्द नगर के आठ सब इंस्पेक्टर के तबादले पर आज इलाहाबादद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब तलब भी किया है. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच ने ये फैसला लिया है.
नौकरशाही डेस्क
जस्टिस मिश्रा की बेंच ने नीरज कुमार समेत सात अन्य सब इंस्पेक्टर्स की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट विजय गौतम ने बहस की. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि एसएसपी गौतमबुद्ध नगर ने ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर तबादले का आदेश जारी किया, जबकि पुलिस नियमावली में ग्रेडिंग सिस्टम का कोई नियम नहीं है. एसएसपी को किसी भी नियम के तहत इस तरह ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त है.
कोर्ट ने अगले आदेश तक याची सब इंस्पेक्टर्स को रिलीव नहीं करने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी और यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है और याचिका पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी.