इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिय यादव की नियुक्ति को  गैर कानूनी घोषित कर दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि यूपीपीएससी के अध्यक्ष अनिय यादव की नियुक्ति के दौरान उन पर चल रहे आपराधिक मामले को छुपाया गया.

 

मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा ने की.

 

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा था कि यादव में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसके कारण उनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पर 82 लोगों के बायोडेटा को खारिज करके की गई थी.

यादव की अध्यक्ष पद पर तैनाती को लेकर तीन जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी.

कोर्ट ने तीनों PIL की सुनवाई एक साथ की है. एक याचिकाकर्ता के मुताबकि यादव सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट में लेक्चरर पद पर नियुक्त थे. उसके बाद वे प्रिंसिपल बने, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार में आई, उन्हें यूपीपीएससी का सदस्य बनाया दिया गया. फिर बाद में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया.

By Editor


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