कैमूर जिले की सत्र अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आज भारतीय पुलिस सेवा रिपीट भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी और कैमूर के पूर्व पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.एन. सिंह ने भभुआ की पूर्व पुलिस उपाधीक्षक निर्मला कुमारी के यौन उत्पीड़न के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैमूर के पूर्व पुलिस अधीक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी । गौरतलब है कि पूर्व पुलिस उपाधीक्षक निर्मला कुमारी की ओर से श्री आनंद के खिलाफ भभुआ के महिला थाना में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था । इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और दोनों अधिकारियों को तबादला करते हुए श्री आनंद को आरा तथा श्रीमती निर्मला कुमारी को पूर्णियां भेज दिया गया था ।