उच्चतम न्यायालय बिहार में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बिहार सरकार ने राजद से निलंबित विधायक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सिंह की दलीलें सुनने के बाद याचिका की सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की। श्री सिंह ने दलील दी कि पटना उच्च न्यायालय ने आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, जबकि इस मामले में मुकदमा अभी चल ही रहा है और आरोपी को अपना बयान दर्ज कराना है। उन्होंने न्यायालय से राजबल्लभ की जमानत रद्द करने का न्यायालय से अनुरोध किया।
गौरतलब है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीया लड़की ने नालंदा महिला थाने में गत नौ फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि गत छह फरवरी को बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई और उसे राजबल्लभ के हवाले कर दिया। आरोपी विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को अगले दिन बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई थी।