उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार मामले के आरोपी बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजवल्लभ यादव को कल तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की पीठ ने बिहार सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद राजद विधायक को कल तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आज आदेश दिया ।
रेप के आरोपी और हाल में जमानत मिलने के बाद लालू यादव से उनके आवास पर मिलने के बाद चर्चा में आये राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव के जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को कल तक सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले कोर्ट ने राजबल्लभ को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों ना आपकी जमानत को रद्द कर दिया जाये। राजबल्लभ यादव के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राजबल्लभ यादव को पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी थी।
गौरतलब हो कि इसी वर्ष फरवरी में विधायक पर एक लड़की को तीस हजार में खरीदकर पूरी रात रेप करने का आरोप लगा था। विधायक ने लड़की के साथ रेप के अलावा धमकी भी दी थी कि विरोध करने पर उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया जायेगा। लड़की का एमएमएस भी बनाया गया था। मामला सामने आने के बाद विधायक फरार हो गया और बाद में उसने कोर्ट में समर्पण किया। विधायक के घर की कुर्की जब्ती होने के अलावा कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इस मामले में विधायक की सहयोगी सुलेखा और अंगरक्षक भी गिरफ्तार हैं।