बीते शुक्रवार (8 सितंबर) को गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के बच्चे का मर्डर घटना के बाद स्कूलों की सिक्युरिटी को लेकर सवाल उठने लगे थे. साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) भी सवालों के घेरे में थी. जिसके बाद CBSE ने बच्चों की सिक्युरिटी के मद्देनजर स्कूलों के लिए गाइड लाइन जारी की है.
नौकरशाही डेस्क
CBSE द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा इन्स्टॉल किए जाएं. इसके अलावा स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए. स्कूल में बाहरी लोगों की एंट्री पर कंट्रोल किया जाए. गाइड लाइन्स के मुताबिक, स्कूल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वे बच्चों को किसी भी तरह के अब्यूज से बचाने की अपनी जिम्मेदारी को समझ और निभा सकें.
वहीं, CBSE की गाइड लाइन्स नहीं मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. बोर्ड का कहना है कि स्कूल कैम्पस में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्कूल अथॉरिटीज की होगी. ये एक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो पढ़ाई कर सके और उसे ऐसा माहौल मिले, जिसमें वो अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके.
इसके अलावा बोर्ड ने पाक्सो एक्ट के तहत कमेटी बनाने की बात भी कही है. लोगों, स्टाफ, पैरेंट्स और स्टूडेंट की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए भी अलग से कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.