रेल रोको आंदोलन कर MP, MLA बनने वाले नेताओं सावधान! जीवन भर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
अब तक किसी आंदोलन की सफलता का पैमाना आंदोलनकारी इस बात से भी तय करते रहे हैं कि उन्होंने ट्रेनों की आवाजाही को कितना प्रभावित किया. लेकिन अब नेताओं ने ऐसा किया तो उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो सकता है.
रेलवे ने अब अपने खास अधिनियम को पूरी कड़ाई से लागू करने का फैसला ले लिया है. पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी रेल जोन में अब ट्रेन रोकनेवालों पर रेलवे एक्ट 174 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसस ऐक्ट के तहत रेल रोकने वाले जिंदगी भर चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिये जायेंगे.
आरपीएफ के राष्ट्रीय महानिदेशक (डीजी) अरुण कुमार ने शनिवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) में इस एक्ट को अबतक कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था। इस कारण यहां ट्रेन रोकने की घटनाएं कुछ ज्यादा होती हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि इस एक्ट को कड़ाई से लागू कर मुंबई रेलवे ने ट्रेन रोके जाने की घटना पर पूरी तरह रोक लगा दी है। .
उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए आरपीएफ को विडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है। कहा कि चुनाव आयोग ने 174 के तहत दोषी पाए गए लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है।
रेलवे एक्ट के तहत विडियोग्राफी से पहचान को ही सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।