सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा है राज्य के सभी लापता बच्चों की तलाश सरकार सुनिश्चित करे। इस संबंध दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया। तीन सपताह में रिपोर्ट भी मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने राज्य के 464 गुमशुदा बच्चों को शीघ्र तलाशने का बिहार सरकार को आज निर्देश दिया।
मुख्य न्यायधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह निर्देश दिया तथा तीन सप्ताह के भीतर आदेश पर अमल करने संबंधी रिपोर्ट पेश करने को कहा। शीर्ष अदालत का यह निर्देश उस वक्त आया जब बिहार सरकार के वकील ने यह अवगत कराया कि पिछले छह दिनों में राज्य पुलिस ने 633 गुमशुदा बच्चों में से 169बरामद कर लिया है।
इस पर खंडपीठ ने कहा कि जब छह दिनों में 169 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया जा सकता है तो शेष 464 लापता बच्चों को ढूंढने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। न्यायमूर्ति दत्तू ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि उसने यही काम पहले क्यों नहीं कर लिया क्या हर मामले में न्यायालय को ही हस्तक्षेप करना होगा।